मृतक एक कुशल श्रमिक के साथ ही कुशल चालक भी था, उसे पास 11वर्ष पुराना परिवहन यान चलाने का चालन अनुज्ञप्ति था।
2.
अतः जब दुर्घटना के समय प्रश्नगत जीप परिवहन यान के रूप में नहीं चलायी जा रही थी तो फिर उसे चलाने हेतु परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।
3.
इसके तहत गैर परिवहन यान की श्रेणी में आने वाले दो पहिया वाहनों से रजिस्ट्री के समय अधिकतम 750 रुपए और दो पहिया से भिन्न वाहनों पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकरण के समय अधिकतम 1, 500 रुपए उपकर लगेगा।